NPCI ने मोबाइल वॉलेट कंपनियों को दी राहत, UPI नियमों के लिए नई तारीख

कुछ थर्ड पार्टी डिजिटल भुगतान कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने शुक्रवार को कहा कि वह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) वॉल्यूम कैप नियमों की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा रहा है. एनपीसीआई ने शुरू में जनवरी 2021 में यूपीआई मार्केट कैप नियमों को लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसमें कई बार देरी हुई.

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 02 Dec 2022, 08:37:15 PM
NPCI

(source : IANS) (Photo Credit: Twitter )

नई दिल्ली:  

कुछ थर्ड पार्टी डिजिटल भुगतान कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने शुक्रवार को कहा कि वह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) वॉल्यूम कैप नियमों की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा रहा है. एनपीसीआई ने शुरू में जनवरी 2021 में यूपीआई मार्केट कैप नियमों को लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसमें कई बार देरी हुई.

एनपीसीआई ने एक परिपत्र में कहा- डिजिटल भुगतान की महत्वपूर्ण क्षमता और इसकी वर्तमान स्थिति से कई गुना पैठ की आवश्यकता को देखते हुए, यह अनिवार्य है कि अन्य मौजूदा और नए खिलाड़ी (बैंक और गैर-बैंक) यूपीआई के विकास के लिए अपने उपभोक्ता आउटरीच को बढ़ाएंगे और समग्र बाजार संतुलन प्राप्त करें. एनपीसीआई ने कहा- यूपीआई के वर्तमान उपयोग और भविष्य की क्षमता, और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा तृतीय-पक्ष ऐप प्रदाताओं (टीपीएपी) के अनुपालन के लिए समयसीमा जो वॉल्यूम कैप को पार कर रहे हैं, को अनुपालन करने के लिए 31 दिसंबर, 2024 तक दो (2) वर्षों तक बढ़ाया गया है.

नवंबर के लिए यूपीआई लेनदेन का मूल्य 11.90 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि लेनदेन की संख्या 7.3 अरब थी. एनपीसीआई के अनुसार, यूपीआई ने त्योहारी बिक्री के चलते अक्टूबर में 12.11 लाख करोड़ रुपये के 7.3 बिलियन लेनदेन की प्रक्रिया की.

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First Published : 02 Dec 2022, 08:37:15 PM






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