सावधान! रांची में शराब पीकर चलाई गाड़ी तो भरना पड़ेगा 10 हजार जुर्माना, होगी 2 साल की जेल

शिखा श्रेया/रांची. अगर आप झारखंड की राजधानी रांची के सड़कों पर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं.तो यह खबर खास आपके लिए ही है.क्योंकि, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर प्रशासन काफी सख्ती दिख रही है.खासकर नव वर्ष को देखते हुए ट्रैफिक एसपी खुद रोड पर निकाल कर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच कर रहे हैं और जांच में पॉजिटिव सैंपल आने पर ऑन द स्पॉट गाड़ी जब्त भी की जा रही है.

रांची ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव रविवार देर रात शहर के कई चौक चौराहे पर खुद जाकर निरीक्षण किया.जैसे कांके स्थित चांदनी चौक, बिरसा मुंडा चौक, मुंडा चौक व लालपुर चौक में उन्होंने आते-जाते वाहन चालकों की जांच की उन्होंने शराब पी रखी है कि नहीं.शहर में ऐसे छह गाड़ियां मिली जिसके चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे. उनके गाड़ियों को फौरन जप्त कर लिया गया, साथ में चालान भी काटी गई.

नहीं सुधरे तो जाएंगे जेल
ट्रैफिक पुलिस की ओर ने बताया गया है की निरीक्षण में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर करवाई की गयी है. पकड़े गए वाहन चालकों के खिलाफ कोर्ट में अभियोजन समर्पित भी किया गया है.कोर्ट के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.इसके साथ ही जो तेज वाहन चलाते हैं उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है.सीसीटीवी कैमरा के द्वारा उन्हें ट्रैक किया जा रहा है.उनके घर कभी भी चालान पहुंच सकता है.

10 हजार जुर्माना का लगेगा जुर्माना
वहीं, अगर आप तेज रफ्तार में या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं.तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत प्रथम अपराध में 10 हजार जुर्माना या अच्छा छः माह कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है.दूसरे अपराध में 15 हजार जुर्माना और 2 वर्ष कारावास या दोनों का प्रावधान है.ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ट्रैफिक नियम का पालन करें और खुद को सुरक्षित रख दूसरों की भी सुरक्षा का ख्याल रखें.

Tags: Local18, Ranchi news, Traffic fines

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *