वोट के बदले नोट मामले की सुनवाई कल, CJI की अध्यक्षता में बैठेगी 7 जजों की संविधान पीठ

नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को सदन में वोट के बदले नोट मामले की सुनवाई होगी, जिसके लिए 7 जजों की संविधान पीठ का गठन किया गया है. इस मामले पर सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी. साल 2017 के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी. 2017 में जस्टिस सीएस कर्णन के मामले में 7 जजों की बेंच सुनवाई के लिए बैठी थी.

बीती 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सदन में वोट के लिए रिश्वत में शामिल सांसदों/विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट पर फिर से विचार करने को अपनी सहमति दे दी थी. पांच जजों की संविधान पीठ ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले पर फिर से विचार करने का फैसला किया था. अब यह तय किया जाना है कि यदि कोई सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेता है, तो क्या उस पर मुकदमा चलेगा या नहीं? 1998 का नरसिम्हा राव मामले का फैसला सांसदों को मुकदमे से छूट देता है. अब उसी फैसले पर दोबारा से विचार होगा.

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वोट के बदले नोट मामले की सुनवाई कल, CJI की अध्यक्षता में बैठेगी 7 जजों की संविधान पीठ

क्‍या है वोट के बदले नोट वाला केस?
वोट के बदले नोट का केस सीता सोरेन बनाम भारत संघ है. इस मामले में याचिकाकर्ता सीता सोरेन झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं. वे एक समय हुए वोट फॉर नोट मामले की आरोपी भी हैं. 2012 में सीता सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई थी और चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी. दरअसल यह मामला जनप्रतिनिधि की रिश्‍वत लेने से जुड़ा हुआ है और इसका कनेक्‍शन नरसिम्हा राव केस से है जब सांसदों ने वोट के बदले नोट लिए थे. ये मसला अनुच्छेद 194 के प्रावधान 2 से जुड़ा है, जहां जनप्रतिनिधि को उनके सदन में डाले वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे में घसीटा नहीं जा सकता, उन्हें छूट दी गई है.

Tags: CJI, Constitution, Delhi news today, Justice DY Chandrachud, Supreme Court

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