राजस्थान HC ने जोधपुर प्रशासन से कहा- धार्मिक आयोजन का अधिकार लेकिन रास्ते बाधित न हों

राजस्थान उच्च न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के जश्न के कारण जोधपुर की सड़कों पर यातायात जाम और रुकावटों के लिए पुलिस और जिला प्रशासन की आलोचना की। सड़क अवरोधों और अवरोधों के कारण होने वाली अव्यवस्था पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की पीठ ने जोर दिया, पूरा देश अयोध्या में स्थित राम मंदिर का “प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव” मना रहा है। असली उत्सव तब होगा जब समाज उन आदर्शों और गुणों का सम्मान और अनुसरण करेगा जिन्हें भगवान ‘राम’ ने अपनाया और मर्यादा पुरूषोत्तम राम की एक आदर्श व्यक्ति के रूप में पूजा की जाती है। 

प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान भावनाओं को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि सड़कों, विशेषकर उच्च न्यायालय के मार्ग को अवरुद्ध करना, न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप है। यह विडंबनापूर्ण है कि जहां भगवान राम ने लंका तक पहुंचने के लिए एक पुल बनाया था, वहीं लोगों ने रास्ता अवरुद्ध कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से सड़क अवरुद्ध हो गई है और गतिरोध उत्पन्न हो गया है। न्यायालय ने पाया कि प्रशासन या कुछ व्यक्तियों ने बैरिकेड्स लगा दिए थे, जिससे शहर, उच्च न्यायालय, न्यायिक अकादमी और पाली और सिरोही जैसे अन्य स्थानों को जोड़ने वाले मुख्य राजमार्ग पर अराजक स्थिति पैदा हो गई और पूरी तरह से यातायात जाम हो गया।

इसने पुलिस आयुक्त और जिला कलेक्टर से जवाब मांगा कि क्या ये अवरोधक प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं और क्या ऐसा करने के लिए कोई अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने निर्देश दिया, जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में सड़कों, विशेष रूप से उच्च न्यायालय की ओर जाने वाली सड़क को किसी भी ‘जुलूस’, ‘धरना’ और धार्मिक समारोहों के नाम पर अवरुद्ध न किया जाए। अधिकारियों ने अदालत को सूचित किया कि रुकावटें हटा दी गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप यातायात का प्रवाह मुक्त हो गया है। 

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