बेरोजगारों के हित में बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में मिलेगी 5 वर्ष की छूट

रायपुर. छत्तीसगढ़ की सरकारी नौकरियों में अब स्‍थानीय निवासियों को आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए शासकीय नौकरी में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष छूट की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है. इससे राज्‍य के स्‍थानीय निवासियों का काफी लाभ होगा.

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक बैठक हुई, जिसमें राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को और पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया. उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा.

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में दी गई पांच वर्ष की छूट अवधि को एक जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2028 तक बढ़ा दिया गया है. उनके मुताबिक, यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी. बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से वर्ष 2018 में 2,259 कांस्टेबलों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था.

पांच साल बाद चार अक्टूबर 2023 को 5,967 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी किया गया. जिसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है. अधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने पुरुष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है.
सामाचार एजेंसी भाषा की खबर में कहा है कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लेने पर विचार करने के लिए उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया जिसकी अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा करेंगे.

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