नौसेना अधिकारी की 81 वर्षीय सास से दो लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी

उन्होंने मामले की सूचना अपने दामाद को दी, जिन्होंने उन्हें साइबर जालसाजी का शिकार होने की बात बताई। इसके बाद बुजुर्ग महिला ने बैंक की एक शाखा से संपर्क किया, जहां से वह अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने गईं।

मुंबई। भारतीय नौसेना में वाइस एडमिरल रैंक के एक अधिकारी की 81 वर्षीय सास से करीब दो लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला को एक प्रमुख बैंक के नाम पर ‘रिवॉर्ड प्वाइंट’ को भुनाने का लालच दिया गया, जिसके बाद उनके साथ यह ठगी हुई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि महिला ने इस संबंध में मंगलवार शाम को दक्षिण मुंबई स्थित कफ परेड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने बताया कि पीड़िता कोलाबा स्थित नौसेना अधिकारी आवासीय क्षेत्र (एनओएफआरए) में अपनी बेटी और दामाद के साथ रहती हैं। महिला के दामाद नौसेना में वाइस एडमिरल-रैंक अधिकारी हैं।
अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि उन्हें तीन सितंबर की शाम को अपने मोबाइल फोन पर एक संदेश मिला, जिसमें उनसे तुरंत 5,899 रुपये के ‘रिवॉर्ड प्वाइंट’ को भुनाने के लिए कहा गया और कहा गया कि ऐसा करने का आखिरी दिन है।

उन्होंने बताया कि संदेश में एक लिंक मौजूद था, जिसे खोलने को कहा गया था।
अधिकारी ने बताया कि महिला ने अगले दिन लिंक पर क्लिक किया, जिससे वह बैंक के आधिकारिक पेज पर पहुंच गईं।
अधिकारी के मुताबिक, होम पेज पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्हें वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) विकल्प पर क्लिक करने को कहा गया। ऐसा करने के बाद, उनके मोबाइल फोन पर छह अंकों का एक ओटीपी आया, जिसे उन्होंने पोर्टल पर दर्ज कर दिया। उन्हें दो बार और ऐसा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने बताया कि इस तरह उन्होंने तीन बार ओटीपी डाल दिया।
उन्होंने बताया कि जब महिला ने बैंक के मोबाइल ऐप में देखा तो उन्होंने पाया कि उनके बैंक खाते से तीन लेनदेन में 89,798 रुपये, 89,813 रुपये और 19,858 रुपये निकाल लिए गए।
पुलिस ने बताया कि उन्होंने मामले की सूचना अपने दामाद को दी, जिन्होंने उन्हें साइबर जालसाजी का शिकार होने की बात बताई। इसके बाद बुजुर्ग महिला ने बैंक की एक शाखा से संपर्क किया, जहां से वह अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने गईं।
पुलिस के मुताबिक, महिला की शिकायत के आधार पर अज्ञात साइबर धोखेबाजों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419 (रूप बदलकर धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी) और भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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