हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से झटका, बजट सत्र में नहीं हो सकेंगे शामिल

Ranchi:

झारखंड हाईकोर्ट से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है. ईडी की विशेष अदालत के बगाद से झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. वहीं, हेमंत सोरेन अब विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे. यह भी तय हो गया है. आपको बता दें कि ईडी की विशेष अदालत पहले भी हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर चुकी है. ईडी की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था, जिसके खिलाफ सोरेन ने हाईकोर्ट का रुख किया था. अब झारखंड हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.

27 फरवरी को हुई थी सोरेन की याचिका पर सुनवाई

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 27 फरवरी को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. 28 फरवरी को इस मामले की सुनवाई जारी की गई और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में पूर्व सीएम की याचिका को खारिज कर दिया गया.

न्यायिक हिरासत में रहते हुए संवैधानिक अधिकार सस्पेंड

पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने को लेकर पीएमएलए की विशेष अदालत ने आवेदन दिया था, जिसका ईडी ने विरोध किया था. साथ ही ईडी की ओर से ऑनलाइन जुड़े जोहैब हुसैन ने पीएमएलए की विशेष अदालत को बताया था कि जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में रहता है, उसका संवैधानिक अधिकार सस्पेंड कर दिया जाता है और इस वजह से हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए.

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि हेमंत सोरेन 8.5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ईडी की गिरफ्त में है. ईडी ने सोरेन से 31 जनवरी को करीब 8 घंटे तक मुख्यमंत्री आवास पर पूछताछ की और उसके बाद देर रात सोरेन को गिरफ्तार कर लिया. सोरेन 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है और उनसे ईडी की टीम रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है. बता दे कि ईडी सोरेन को पहले भी 9 बार समन भेज चुकी थी. सोरेन ने ईडी के 10वें समन का जवाब दिया था.

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