सरकारी धन के गबन के आरोप में प्रधानाध्यापक निलंबित: मंडलायुक्त ने एफआईआर दर्ज कराने और वेतन से 167318 रिकवरी का दिया आदेश

गोंडा4 घंटे पहले

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प्रधानाध्यापक विश्राम सिंह की फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रधानाध्यापक विश्राम सिंह की फाइल फोटो।

गोंडा की कटरा बाजार की ग्राम पंचायत नारायणपुर कला की ग्राम प्रधान साबरून निशा ने प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर कला के प्रधानाध्यापक विश्राम सिंह के खिलाफ सरकारी धन का गबन करने का आरोप लगाते हुए देवीपाटन मण्डलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा से शिकायत की थी। शिकायत पर आयुक्त ने कटरा बाजार की खंड शिक्षा अधिकारी को जांच करके रिपार्ट देने के निर्देश दिए थे। बीईओ द्वारा की गई जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर आयुक्त ने प्रधानाध्यापक को निलंबित करने के आदेश दिए है। साथ ही प्रधानाध्यापक द्वारा गबन की गई धनराशि 167318 रुपए की रिकवरी उनके वेतन से कराने औऱ एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए है।

प्रधानाध्यापक को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कन्वर्जन कास्ट एवं फल वितरण की धनराशि आहरण के चेकों में वित्तीय अनियमितता करने, मध्यान्ह भोजन में व्यय से अधिक धनराशि आहरित करने, विभागीय व उच्च अधिकारियों के आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करने तथा अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन न करने के आरोपों में निलंबित किया गया है। पूरे प्रकरण में कटरा बाजार की खंड शिक्षा अधिकारी, सीमा पाण्डेय व खंड शिक्षा अधिकारी हलधरमऊ रियाज अहमद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। निलंबन अवधि में प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रंजीतपुर से संबद्ध रहेंगे।

वेतन से कराएं रिकवरी
मण्डलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखा अधिकारी को निर्देश दिया है कि प्रधानाध्यापक द्वारा गबन की गई धनराशि 167318 रुपए की रिकवरी उनके वेतन से करते हुए प्राथमिक विद्यालय की धनराशि 128026 रुपये प्राथमिक विद्यालय के मध्याह्न भोजन निधि के खाते में और उच्च प्राथमिक विद्यालय की धनराशि 39292 उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर कला के मध्याह भोजन निधि के खाते में जमा कराया जाए। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी को प्रधानाध्यापक विश्राम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं।

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