मणिपुर में सात महीने बाद मोबाइल इंटरनेट से प्रतिबंध हटा, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के लिए नये नियम

मणिपुर सरकार ने एक बार फिर आम जनता को होने वाली असुविधाओं और मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में इंटरनेट/मोबाइल डेटा, एमएमएस सेवाओं के निलंबन में तत्काल प्रभाव से ढील देने का फैसला किया है, जिसमें कथित तौर पर सुधार हो रहा है। सरकार द्वारा रविवार को जारी किए गए नवीनतम आदेशों में घोषणा की गई है कि मणिपुर राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में इंटरनेट/मोबाइल डेटा, एमएमएस सेवाओं के निलंबन में ढील दी गई है, निकटवर्ती क्षेत्रों के साथ 2 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल टावरों की खानपान सेवाओं को छोड़कर। 18 दिसंबर तक 15 दिनों के लिए कुछ विशेष जिले में के अंदर ही ये लागू होगा।

मणिपुर सरकार के आयुक्त (गृह) टी रणजीत सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मणिपुर राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में इंटरनेट/मोबाइल डेटा, एमएमएस सेवाओं के निलंबन में मोबाइल टावरों की खानपान सेवाओं को छोड़कर छूट दी गई है। इसमें कहा गया है कि चंदेल और काकचिंग, चुराचांदपुर और बिष्णुपुर, चुराचांदपुर और काकचिंग, कांगपोकपी और इंफाल पश्चिम, कांगपोकपी और इंफाल पूर्व, कांगपोकपी और थौबल और तेंगनौपाल और काकचिंग जिलों के बीच के 2 किलोमीटर के दायरे में।

मणिपुर के राज्यपाल ने वीपीएन के माध्यम से मोबाइल इंटरनेट डेटा/इंटरनेट डेटा सेवाओं के निलंबन के किसी भी पहले के आदेश को रद्द करने के साथ ही उसे बहाल करने का आदेश जारी किया और केवल उन मोबाइल टावरों के संचालन को निलंबित करने का आदेश दिया जो 2 क्षेत्र की खानपान सेवा प्रदान करते हैं। दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत सार्वजनिक हित में तत्काल प्रभाव से 18 दिसंबर की शाम 7:45 बजे तक उक्त जिलों के बीच के आसपास के क्षेत्रों के किमी के दायरे पर जोर दिया गया है।

इसने सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से उन गतिविधियों से दूर रहने का भी आग्रह किया, जिनसे भविष्य में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने की स्थिति पैदा हो सकती है।

इसने राज्य में अस्थिर कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में 26 सितंबर को पांच दिनों की अवधि (27 सितंबर को पुष्टि) के लिए जारी राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन के आदेश को भी वापस ले लिया, जो था समय-समय पर बढ़ाया गया।

उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य सरकार ने पहले ही कुछ जिला मुख्यालयों में पर्याप्त संख्या में मोबाइल टावर खोले हैं, जो परीक्षण के आधार पर और मणिपुर उच्च न्यायालय के 6 नवंबर, 2023 के आदेश के अनुसार हिंसा से प्रभावित नहीं हुए हैं। 2023 की जनहित याचिका संख्या 25 और अन्य संबंधित मामलों में पारित आदेश दिनांक 9 नवंबर, 2023 और राज्य में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति की उचित जांच/आकलन के बाद।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 3 मई को हुई सांप्रदायिक झड़पों के बाद 4 मई को प्रतिबंध लगाने के बाद 23 सितंबर को हिंसा प्रभावित राज्य में मोबाइल इंटरनेट/डेटा सेवाओं पर प्रतिबंध हटा दिया था। विभिन्न नागरिक समाज संगठन और छात्र निकाय मोबाइल इंटरनेट की सुविधा नहीं होने के कारण आम जनता को होने वाली असुविधाओं की ओर इशारा करते हुए राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं।

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