दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण रोकने के लिए पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल पर लगाई रोक

सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि शहर में दीपावली पर पटाखे जलाने पर छह महीने तक की जेल होगी और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा।इसमें कहा गया था कि दिल्ली में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री करना विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत दंडनीय होगा और ऐसा करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल हो सकती है।

दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कम करने की कार्ययोजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को यह जानकारी दी।
राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली पुलिस को शहर में यह प्रतिबंध लागू करने के सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे।
दिल्ली सरकार पिछले दो साल से सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाती आ रही है।
राय ने सर्दी के मौसम में पटाखों के चलते बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर खतरों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को इस प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देने का काम सौंपा गया है।
राय ने कहा कि सर्दियां आते ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। मंत्री ने कहा कि जनवरी से अगस्त तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) अपेक्षाकृत बेहतर रहने के बावजूद, अक्टूबर के दौरान एक्यूआई आमतौर पर खराब हो जाता है क्योंकि नमी और प्रदूषक वातावरण में जमा हो जाते हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार ने पटाखों पर कड़ा रुख अपनाया है।’’
उन्होंने पड़ोसी राज्यों से दिल्ली के प्रयासों का अनुसरण करने की अपील की।
पिछले उपायों का जिक्र करते हुए राय ने कहा कि 2018 में उच्चतम न्यायालय ने केवल हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति दी थी।

उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, 2019 में जब वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर ‘‘खराब’’ और उससे ऊपर की श्रेणियों में आ गया तब प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति के कारण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया।’’
उन्होंने कहा कि इन निर्णयों के आधार पर, डीपीसीसी ने 2021 और 2022 में पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया और इस वर्ष के लिए भी यही कार्रवाई निर्धारित की गई है।
राय ने कहा, ‘‘हमने पिछले पांच-छह वर्ष में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार देखा है लेकिन हमें इसमें और सुधार करना है, इसलिए हमने इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।’’
सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि शहर में दीपावली पर पटाखे जलाने पर छह महीने तक की जेल होगी और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा।इसमें कहा गया था कि दिल्ली में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री करना विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत दंडनीय होगा और ऐसा करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल हो सकती है।

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