सुलतानपुर8 मिनट पहले
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सुल्तानपुर के कादीपुर में पांच वर्ष पूर्व स्कूल जाते समय छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले मुख्य आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 5 वर्ष और सह आरोपी को 3 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी।
सरकारी वकील रमेशचंद्र सिंह ने बताया कि कादीपुर कोतवाली