कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आजमगढ़ दौरा आज: जेल में बंद जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह से करेंगे मुलाकात, चार दिन पूर्व भेजे गए जेल

आजमगढ़20 मिनट पहले

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आजमगढ़ दौरा आज। जेल में बंद जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह से करेंगे मुलाकात, चार दिन पूर्व भेजे गए जेल। - Dainik Bhaskar

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आजमगढ़ दौरा आज। जेल में बंद जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह से करेंगे मुलाकात, चार दिन पूर्व भेजे गए जेल।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आजमगढ़ जिले के दौरे पर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जेल में चार दिन पूर्व बंद जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह से मुलाकात करेंगे। इससे पूर्व कांग्रेस के पदाधिकारी प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह और सचिव अनिल कुमार यादव सभी फ्रंटलों के अध्यक्षों के साथ मिलकर जिले के डीएम विशाल भारद्वाज को ज्ञापन देकर जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमों को वापस लेने की मांग करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इटौरा जेल में बंद जिलाध्यक्ष से मुलाकात करेंगे।

चार दिन पूर्व भेजे गए जेल
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह की जमानत खारिज होने के बाद 28 अगस्त को जेल भेजा गया है। कोविड के दौरान आजमगढ़ के सराफा व्यवसाई को तत्कालीन एसडीएम और सीओ सिटी द्वारा अपमानित किए जाने के विरोध में उपजे जनमानस के आंदोलन भाव को अपने पार्टी फोरम से व्यक्त करने का काम किया था। कोविड काल के दौरान तत्कालीन एसडीएम और क्षेत्राधिकार नगर की शहर के सराफा व्यवसायी संग बहस हो गई थी। जिस पर पुलिस ने उनको उठा कर कोतवाली भेज दिया था। जिसके आक्रोश में व्यापारियों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने नगर कोतवाली का भारी संख्या में घेराव किया था।

मामले की गंभीरता को समझते हुए उस वक्त के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी कोतवाली पहुंच गए थे। लंबे धरना प्रदर्शन के बाद बातचीत के स्तर पर मामले को सुलझा लिया गया लेकिन बाद में प्रशासन ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत कई पर गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कर दिया था। इसी मुकदमे में नामजद रहे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में समर्पण किया। जहां से उनकी जमानत खारिज हो गई इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी डाली गई जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश कोर्ट नंबर 3 ने अंतरिम बेल की जमानत अर्जी खारिज कर दिया था, जिस कारण जेल जाना पड़ा।

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