हाइलाइट्स
NCPCR ने यूट्यूब पर आपत्तिजनक सामग्री’ पर चिंता जताई.
इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने यूट्यूब इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया.
एक YouTube चैनल पर मां-बेटे के आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का आरोप.
मुंबई. बाल अधिकार संस्था एनसीपीसीआर (NCPCR) के यूट्यूब (YouTube) पर माताओं और बेटों से जुड़ी ‘आपत्तिजनक सामग्री’ पर चिंता जताए जाने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने गुरुवार को वीडियो के संबंध में यूट्यूब इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया. एक विशिष्ट YouTube चैनल के संचालक पर मां-बेटे के आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत भी आरोप लगाया गया है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यूट्यूब इंडिया के सरकारी मामलों और सार्वजनिक नीति प्रमुख को ऐसे चैनलों की सूची के साथ 15 जनवरी को निजी रूप से पेश होने के लिए कहा है.
‘इंडिया टुडे’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वीडियो में मां और बेटे के बीच आपत्तिजनक हरकतों को दिखाया गया है. NCPCR प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने भारत में YouTube के सरकारी मामलों और सार्वजनिक नीति प्रमुख मीरा चैट को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में कानूनगो ने कहा कि आयोग ने यूट्यूब चैनलों पर माताओं और बेटों से जुड़े संभावित आपत्तिजनक कृत्यों को दिखाने वाली चुनौतियों के साथ एक खतरनाक प्रवृत्ति का संज्ञान लिया है.

कानूनगो ने कहा कि यूट्यूब पर मां और बेटों के कई आपत्तिजनक वीडियो यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो) अधिनियम, 2012 का उल्लंघन करते हैं. यूट्यूब को इसे ठीक करना होगा. अपराधियों को जेल जाना होगा. ऐसे वीडियो का व्यावसायीकरण पोर्न बेचने जैसा है. कोई भी प्लेटफॉर्म जो ऐसे वीडियो पेश करता है जहां बच्चों का यौन शोषण किया गया है, उसे जेल जाना होगा. एनसीपीसीआर ने कहा कि इससे बच्चों की भलाई व सुरक्षा को होने वाले संभावित नुकसान के बारे में गंभीर चिंता पैदा होती है. इसके अलावा इन वीडियो में नाबालिगों समेत दर्शकों की अच्छी खासी संख्या होना भी चिंता पैदा करती है.
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Tags: Maharashtra Police, NCPCR, Viral videos, Youtube
FIRST PUBLISHED : January 11, 2024, 23:31 IST