सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला
लूट, छेड़छाड़ और गंभीर चोट पहुंचाने को लेकर दाखिल परिवाद में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) पवन कुमार सिंह की अदालत ने बीएचयू की पूर्व चीफ प्रॉक्टर प्रो. रोयाना सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
नरिया, लंका निवासी आशीष सिंह ने परिवाद दायर किया था। परिवादी का बयान दर्ज होने पर अदालत ने प्रो. रोयाना सिंह को तलब करते हुए दो मार्च 2019 को समन जारी किया था।
इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के बाद कार्रवाई पर रोक लग गई थी। स्थगन की समयावधि में बढ़ोतरी नहीं होने और प्रो. रोयाना सिंह के मौजूद न होने पर परिवादी के अधिवक्ता ने वारंट जारी करने का अदालत से अनुरोध किया था।
वकील के बेटे की पिटाई में एसआई समेत चार पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत मंजूर
प्रभारी जिला जज अनिल कुमार की अदालत से वकील के नाबालिग बेटे को पीटने, थाने पर बैठाने व लूट के मामले में आरोपी चार पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। रोहनिया थाने के तत्कालीन एसआई आरोपी संतोष सिंह, प्रेमराज यादव, बीर बहादुर व अंजनी सिंह शामिल हैं। 30 मार्च 2009 को रोहनिया कनकपुर निवासी वादी वकील रविंद्र नाथ यादव के नाबालिग बेटे अर्जुन यादव व उसके तीन साथियों को पूछताछ के नाम पर चौकी में तत्कालीन चौकी इंचार्ज संतोष सिंह व अन्य आरोपियों ने मारा पीटा व लूट की घटना को अंजाम दिया था।