Uttar Pradesh में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने को लेकर समिति गठित करें: उच्‍च न्‍यायालय

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ANI

पीठ ने कहा कि उसे अगली सुनवाई तक इस बात से अवगत कराया जाए कि क्या पहले गठित किसी समिति ने ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है। पीठ ने विभिन्न माध्यमों से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के खतरे पर चिंता व्यक्त की।

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि पूरे राज्य में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के वास्ते एक प्रभावी तंत्र विकसित करने के लिए सभी संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों की एक समिति गठित की जाए।

न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने वर्ष 2021 में स्‍वत: संज्ञान लेकर दर्ज की गयी एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।

पीठ ने कहा कि उसे अगली सुनवाई तक इस बात से अवगत कराया जाए कि क्या पहले गठित किसी समिति ने ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है।
पीठ ने विभिन्न माध्यमों से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के खतरे पर चिंता व्यक्त की।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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