UP News: किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले दोषी जीशान को 12 साल की जेल, 28 हजार का अर्थदंड

court sentenced culprit who kidnapped and raped  teenage girl to twelve years in jail In Firozabad

कोर्ट ने सुनाया फैसला
– फोटो : अमर उजाला

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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह ने नाबालिग लड़की को भगाने एवं दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 28 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

घटनाक्रम थाना लाइनपार क्षेत्र का 20 मई 2022 का है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसकी नाबालिग बेटी 20 मई को सुबह नौ बजे मम्मी के पास जाने की कहकर निकली थी। लेकिन मम्मी के वापस लौटने पर साथ नहीं दिखाई दी तो वह परेशान हो गए। बेटी की खोजबीन करने के बाद थाना लाइनपार में अभियोग दर्ज कर लिया।

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