UP: हत्या के बाद मासूम से बोला- तुम्हारे लिए नई मम्मी लाएंगे; बेटी की गवाही पर हत्यारे पिता-चाचा को सजा

Life imprisonment to father and uncle in murder case on the testimony of daughter in Bareilly

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया

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उत्तर प्रदेश के बरेली में महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसके पति और देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले की एकमात्र चश्मदीद छह साल की बेटी ने कोर्ट में पिता व चाचा के खिलाफ गवाही दी थी। महिला की हत्या के बाद आरोपियों ने मासूम बेटी को कमरे में बंद कर दिया था। उससे कहा था कि उसके लिए नई मम्मी लाएंगे।

घटना थाना सुभाषनगर क्षेत्र की है। 16 अगस्त 2021 को शांति विहार कॉलोनी निवासी विनीता की हत्या कर दी गई थी। मृतका के पिता सत्य प्रकाश सक्सेना ने दामाद विपिन सक्सेना, उसके भाई आकाश सक्सेना, पिता राजकुमार सक्सेना और मां सुनीता सक्सेना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

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जांच के बाद विपिन व आकाश के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया गया था। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने सात गवाह पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद की कोर्ट ने शुक्रवार को विपिन सक्सेना व उसके भाई आकाश सक्सेना को दोषी ठहराते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। 

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