Tunisha Sharma Suicide Case में Sheezan Khan को कोर्ट ने दिया झटका, FIR को रद्द करने की मांग खारिज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को टीवी अभिनेता शीजान खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। शीज़ान पर टीवी शो में अपनी सह-कलाकार तुनिशा शर्मा को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। शुक्रवार को जस्टिस अजय गडकरी और शर्मिला देशमुख की बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी। तुनिषा शर्मा पिछले साल दिसंबर में मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित एक हिंदी टीवी शो के सेट पर वॉशरूम में मृत पाई गई थीं। तुनिशा की मौत के अगले दिन शीजान को वालिव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, शीज़ान के वकील शरद राय ने अदालत में तर्क दिया कि “किसी रिश्ते में आना और टूटना जीवन के सामान्य पहलू हैं, और यदि ऐसे रिश्ते में दो व्यक्ति समाप्त हो जाते हैं, तो यह मात्र तथ्य है कि दूसरा व्यक्ति ऐसा करता है।” आगे कहा कि आत्महत्या आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत गिरफ्तारी और हिरासत के परिणामों के साथ दर्ज अपराध को उचित नहीं ठहराती है।

हालांकि, पुलिस ने उसकी याचिका का विरोध किया और कहा कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार तुनिशा शीजान के कमरे में प्रवेश करने से पहले ठीक लग रही थी और उसके बाहर आने के बाद वह ‘काफी परेशान’ दिख रही थी। पुलिस ने यहां तक कहा कि उनके पास शीज़ान के खिलाफ बहुत मजबूत सबूत हैं, जो आत्महत्या के लिए उकसाने में उसकी संलिप्तता साबित करेंगे।

शीज़ान ने दावा किया कि वह ”उन लोगों द्वारा मीडिया में फैलाए जा रहे कई आरोपों का शिकार है जो उसके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं कि उस पर मुकदमा चलाया जाए जो अन्यथा एक सामान्य आत्महत्या का मामला है।” शीज़ान खान और तुनिशा शर्मा दोनों ने सोनी सब के अलीबाबा: दास्तान-ए-काबुल में एक साथ काम किया।

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