SC का आदेश- 30 करोड़ रुपए जमा करें: गाजियाबाद में कचरा प्रबंधन और सीवेज ट्रीटमेंट पर खर्च होगा ये पैसा, छह हफ्ते का मिला वक्त

गाजियाबाद28 मिनट पहले

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गाजियाबाद में कचरा निस्तारण ठीक से नहीं हो रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। - Dainik Bhaskar

गाजियाबाद में कचरा निस्तारण ठीक से नहीं हो रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गाजियाबाद नगर निगम (GNC) और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) को 30 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। ये पैसा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में उपयोग किया जाएगा। इससे पहले NGT ने इन दोनों अथॉरिटीज पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके बाद इन्होंने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इससे पहले लगाया था 200 करोड़ का जुर्माना नेशनल ग्रीन

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