Samastipur News: बारिश-तूफान से बर्बाद हो गई फसल, सहायता के लिए 31 मार्च तक करें आवेदन

रिपोर्ट-रितेश कुमार

समस्तीपुर. जिले के अधिकांश पंचायतों के किसान फसल सहायता योजना में अपना आवेदन नहीं कर पाये हैं. उन किसानों को ध्यान देना जरूरी है. क्योंकि किसान अपने खेतों में दिलो जान से मेहनत कर फसल लगाते हैं और किसी भी तरह के प्राकृतिक आपदा आने पर फसल नुकसान हो जाता है. तो ऐसे में किसानों के मेहनत पर पानी फिर जाता है. जिससे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है. ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा किसानों को सहायता के लिए फसल सहायता योजना बनाई गई है. जिसमें किसान अपना आवेदन कर सकते हैं. साथ ही फसल नुकसान होने पर इस योजना के तहत सरकार द्वारा उचित मुआवजा दी जाती है. जिससे किसानों के नुकसान की भरपाई की जाती है.

कब तक होगा ऑनलाइन आवेदन

बताया जाता है कि जिले के जिस पंचायत में आवेदन कम था, वहां के कर्मी से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है. साथ ही अधिकारियों ने कहा कि जो किसान इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, वैसे किसान जल्द आवेदन कर दें. बताया जाता है कि किसान 31 मार्च तक अपना ऑनलाइन आवेदन अपने नज़दीकी वसुधा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं.

ऑनलाइन कराने में किसान को अपना किसान पंजीयन संख्या व दिए गए मोबाइल नंबर लेकर जाना होगा. जिसके आधार पर किसानों का फसल सहायता योजना में आवेदन सफलतापूर्वक हो पाएगा. साथ हैं जिनकी किसान का आवेदन ऑनलाइन नहीं होगा, उन किसान को इस योजना से वंचित रह जाएंगे.

जानें क्या-क्या लगेगा डॉक्यूमेंट

जिला सहकारिता पदाधिकारी मोहम्मद सफदर रहमान ने बताया कि किसान को आधार कार्ड बैंक पासबुक एक पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर से फसल सहायता योजना के लिए आवेदन होगा. साथ ही जो किसान का पंजीकृत हैं.उनका इस डॉक्यूमेंट के आधार पर फसल सहायता योजना में आवेदन होगा. जो किसान को पंजीकृत नहीं हो पायें उन्हें पहले पंजीकरण कराना होगा. साथ ही पंजीकरण के लिए किसान का नाम किसान का आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर से इसके लिए आवेदन होगा. साथ ही एक किसान के लिए ( एक ही मोबाइल नम्बर मान्य होगा ) एवम दूसरे किसान के लिए नया मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी.

Tags: Bihar News in hindi

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