राहुल दवे/इंदौर: आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के परिवार के बच्चों को शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में सत्र 2024-25 में एडमिशन के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 मार्च तय की गई है. आरटीई के तहत वंचित वर्ग के परिवार के बच्चों को हर साल मुफ्त शिक्षा दी जाती है. इसके लिए नियमानुसार आवेदन करना होता है और लॉटरी सिस्टम के जरिए बच्चों का एडमिशन होता है.
यह है एडमिशन की प्रक्रिया
आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आवेदन www.educationportal. mp.gov.in/rte पोर्टल पर किए जाते हैं. ऑनलाइन आवेदन के बाद 5 मार्च तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केंद्रों में सत्यापन कराना होगा. 7 मार्च को पारदर्शी रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी कर स्कूल आवंटित किए जाएंगे. आवेदकों को एसएमएस से भी सूचित किया जाएगा.
ऐप से मिलेगी एडमिशन रिपोर्ट
चयनित आवेदक 11 से 19 मार्च तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश पा सकेंगे. प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्राइवेट स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी.
दो चरण में प्रक्रिया
प्रथम चरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दूसरे में प्रवेश के लिए प्रक्रिया होगी. 21 मार्च को रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर दी जाएगी. 22 से 26 मार्च तक स्कूलों की च्वाइस अपडेट की जा सकेगी. ऑनलाइन लॉटरी 28 मार्च को होगी और स्कूल आवंटित किए जाएंगे.
छोटी सी गलती न पड़ जाए भारी
ऑनलाइन आवेदन के दौरान छोटी सी गलती भारी भी पड़ सकती है और आवेदन निरस्त भी हो सकता है, इसलिए बड़ी सावधानी से उक्त आवेदन का फॉर्म भरना होगा. नाम अथवा पिता के नाम या सरनेम में एक शब्द भी गलत लिखा गया या फिर मूल दस्तावेज से आपके दस्तावेज मैच नहीं हुए तो तत्काल आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है और छोटी सी गलती बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है.
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FIRST PUBLISHED : March 3, 2024, 17:12 IST