Punjab के राज्यपाल ने पंजाब सतर्कता आयोग (निरसन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दी : सूत्र

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राज्य के लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा पंजाब राज्य सतर्कता आयोग अधिनियम, 2020 के तहत राज्य भ्रष्टाचार-रोधी निकाय की स्थापना की गई थी।

 पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मंगलवार को राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने संबंधी एक विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

पंजाब सतर्कता आयोग (निरसन) विधेयक, 2022 पिछले साल सितंबर में पारित होने के बाद से राज्यपाल के पास लंबित था। राज्य के लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा पंजाब राज्य सतर्कता आयोग अधिनियम, 2020 के तहत राज्य भ्रष्टाचार-रोधी निकाय की स्थापना की गई थी।

जब पंजाब सतर्कता आयोग (निरसन) विधेयक, 2022 पेश किया गया था, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि सतर्कता आयोग सरकारी खजाने पर बोझ बनने के अलावा कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि समान मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां ​​हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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