PM मोदी पर राहुल का बयान ठीक नहीं, अदालत ने चुनाव आयोग को कार्रवाई करने का दिया निर्देश

Rahul

ANI

अदालत ने कहा कि राहुल का बयान ठीक नहीं है और ईसीआई से आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार कार्य करने को कहा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को 22 नवंबर को उनके भाषण के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेबकतरा कहा था। अदालत ने कहा कि राहुल का बयान ठीक नहीं है और ईसीआई से आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार कार्य करने को कहा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने चुनाव आयोग से 23 नवंबर को राहुल गांधी को जारी नोटिस पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें एक रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और व्यवसायी गौतम अडानी को “जेबकतरे” कहने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

ऐसे भाषणों को विनियमित करने के लिए कड़े नियम बनाने का निर्देश देने के मुद्दे पर अदालत ने टिप्पणी की कि वह संसद को निर्देश नहीं दे सकती। चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि कारण बताओ नोटिस 23 नवंबर को ही जारी कर दिया गया था और आदर्श आचार संहिता लागू थी। ईसीआई ने अदालत को सूचित किया कि हमने पहले ही कार्रवाई कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि ‘नोटिस जारी करने का मतलब ही है कि चेतावनी जारी की गई है। 

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