Parliament Winter Session: 4 दिसंबर से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र, सरकार ने सूचीबद्ध किए 18 विधेयक

संसद का शीतकालीन सत्र अगले सप्ताह से शुरू हो रहा है। सरकार की ओर से सत्र के दौरान 18 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में महिला आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को बढ़ाने के लिए दो और आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयक शामिल हैं। सत्र 4 दिसंबर को शुरू होगा और 22 दिसंबर को समाप्त होगा। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, सरकार कश्मीरी प्रवासियों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विस्थापितों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सदस्यों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने के लिए एक विधेयक लाने की भी योजना बना रही है।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 जम्मू और कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त, पुडुचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिए समान आरक्षण प्रावधानों का प्रस्ताव करते हुए केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया जाएगा। सत्र के लिए विधायी दस्तावेज़ में सात नए विधेयक शामिल हैं, जिनमें दो महिला कोटा विधेयक भी शामिल हैं, जिन्हें पेश किया जाना है। सरकार के एजेंडे में 33 लंबित विधेयकों के बैकलॉग को संबोधित करना भी शामिल है, जिनमें से 12 विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं।

लंबित कानूनों में तीन आपराधिक कानून संशोधन विधेयक भी शामिल हैं जिन्हें पहले ही लोकसभा में पेश किया जा चुका है और बाद में आगे की जांच के लिए स्थायी समिति को भेजा गया है। इन विधेयकों पर आगामी सत्र में दोनों सदनों में विस्तृत परीक्षण और बहस होने की उम्मीद है। ये हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023, जिसे पहले राज्यसभा में पेश किया गया था, शीतकालीन सत्र के दौरान विचार और पारित होने के लिए निर्धारित है। 

लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध नए विधेयक हैं- 

बॉयलर विधेयक, 

करों का अस्थायी संग्रह विधेयक, 

केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक 

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक

केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

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