रिपोर्ट- रितेश लोहानी
कोडरमा. सरकार भले ही बिजली को लेकर कितनी भी सब्सिडी दे दे, बिजली सस्ती कर दे लेकिन चोरी करने वाले लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं. ऐसा ही मामला झारखंड से सामने आया है जहां मीटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर बिजली की चोरी की जा रही थी. मामले का जब खुलासा हुआ तो पुलिस के बाद कोर्ट तक पहुंचा फिर कोर्ट ने ऐसी सजा सुनाई जिसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे.
इस एक्ट के तहत जुर्माना
बिजली की चोरी करने वाले शख्स को कोर्ट ने तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही ढाई करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, तिलैया थाना कांड संख्या 520/ 2009, जीआर-835/2009 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी गझण्डी रोड स्थित चंदा फ्लावर मिल के मालिक प्रदीप कुमार जैन को 135 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत दोषी पाते हुए ये सजा सुनाई, साथ हीं 2 करोड़ 65 लाख 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया.
क्या है मामला
सहायक विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल झुमरी तिलैया के हरिप्रसाद शर्मा ने तिलैया थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि 24 सिंतबर 2009 को बिजली चोरी रोकथाम को लेकर चंदा रोलर और फ्लावर मिल गझण्डी रोड झुमरीतिलैया में छापामारी की गई थी. उक्त छापामारी में जांच के दौरान यह पाया गया कि उपभोक्ता के परिसर में लगे ऊर्जा की खपत की रिकॉर्डिंग करने के लिए मीटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा हुआ था, जिसका उपयोग मीटर में वास्तविक ऊर्जा की खपत के रिकॉर्डिंग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है. विद्युत ऊर्जा की इस चोरी से विभाग को 88 लाख 50 हजार रुपये की क्षति हुई थी. इसे लेकर तिलिया थाना में मामला दर्ज कराया गया था.
7 लोगों की गवाही
अभियोजन पक्ष का संचालन बिजली विभाग के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार ने किया. इस दौरान सभी 7 गवाहों का परीक्षण कराया गगया. बिजली विभाग के विशेष लोक अभियोजक ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.
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Tags: Electricity bill, Jharkhand news
FIRST PUBLISHED : March 12, 2024, 14:07 IST