आदित्य कुमार/नोएडा. दिसंबर का महीना शुरू हो गया है. इस महीने में लोगों की पार्टी और फंक्शन को लेकर बड़ी-बड़ी योजनाएं होती हैं. क्योंकि नया साल एवं क्रिसमस का इंतजार लोगों को होता है. आपकी भी कुछ प्लानिंग है तो आपको इस बार दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. कुछ नियम है जो लागू किए जा रहे हैं.
दरअसल 25 दिसंबर और 31 दिसंबर की रात को मनाए जाने वाले पार्टी के लिए इस बार कुछ सख्त नियम हैं. अगर आप पार्टी करना चाहते हैं तो पहले आपको जिला प्रशासन से ऑर्डर लेना होगा. उसके जिला प्रशासन के बताए कुछ नियम आपको मानने पड़ेंगे. उसी के आधार पर आपको पार्टी की अनुमति होगी.
जनिए होंगे पार्टी के नियम?
NEWS 18 LOCAL से बात करते हुए जिला मनोरंजन अधिकारी जेपी चंद ने बताया कि,नव वर्ष और क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह होता है.लेकिन इस बार नियम कुछ बदलाव किए गए हैं. जिले के किसी पार्टी, पब, या बारातघर में 25 से 31 दिसम्बर तक पार्टी करने के लिए जिला मनोरंजन अधिकारी कार्यालय में आवेदन देना होगा तभी पार्टी कर सकेंगे. अगर ऐसा नहीं किया गया तो अयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही साथ जेपी ने बताया कि, आयोजकों को बिजली, अग्निशमन, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के प्रमाण पत्र बनवाने होंगे.
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कहां करे आवेदन?
जिला मनोरंजन अधिकारी जेपी चंद ने बताया कि, जबतक आयोजक जिला प्रशासन से आदेश नहीं ले लेते. वो फंक्शन नहीं कर सकते और करते पकड़े जाते हैं. तो कानून कार्रवाई होगी. हालांकि जानकारी देते हुए बताया कि, आयोजन के लिए जिला प्रशासन के कार्यालय में जाकर परमिशन ले सकते हैं. साथ ही साथ वो ऑनलाइन https://niveshmitra.up.nic.in/ पर जाकर अपने जिला को चुनकर भी यह आवेदन कर सकते हैं. जांच के बाद दो से तीन दिन में आदेश उनको मिल जाएगा. जेपी चंद का कहना है कि, इसमें कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल को भी फॉलो करने के नियम लागू हैं.वहीं ये सारे नियम किसी भी पार्टी को लेकर है. ऐसे में आयोजन घर से बाहर हो रहे हों या फिर घर में ही . किसी भी तरह की पार्टी होगी तो उसमें तेज आवाज को लेकर नियम लागू होंगे.
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FIRST PUBLISHED : December 04, 2022, 15:37 IST