Nithari Case के दो मामलों में Surendra Koli- Maninder Pandher को राहत, Allahabad Highcourt ने किया बरी, निचली अदालत ने दी थी फांसी

Allahabad High Court

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इलाहबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दो मामलों में दोनों दोषियों को निर्दोष बताया है। इसके बाद दोनों की फांसी की सजा रद्द हो गई है।

बेहद चर्चित निठारी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस हत्याकांड से जुड़े दो मामलों की सुनवाई करते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दो मामलों में दोनों दोषियों को निर्दोष बताया है। इसके बाद दोनों की फांसी की सजा रद्द हो गई है।

बता दें कि सीबीआई ने निठारी कांड में कुल 16 मामले दर्ज किए थे। इनमें से 14 मामलों में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वहीं मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ सीबीआई ने कुल छह मामले दर्ज किए थे। इन छह मामलों में से उसे तीन मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई है। दो मामलों में पंढेर को पहले ही अदालत बरी कर चुकी है।

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