NIA कोर्ट ने आतंकी संगठन AQIS में भर्ती करने के मामले में दो को ठहराया दोषी

गुवाहाटी. गुवाहाटी स्थित एनआईए की एक विशेष अदालत ने आतंकवादी समूह एक्यूआईएस (भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा) में युवाओं की भर्ती करने के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है. यह जानकारी शुक्रवार को एनआईए ने दी. दोषियों को सजा शनिवार को सुनाई जाएगी. एनआईए के अनुसार, असम के गोलपारा जिले के जलालुद्दीन शेख और अब्दुस सुभान को आतंकी समूह एक्यूआईएस अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) के एक मॉड्यूल को खड़ा करने के लिए युवाओं की भर्ती और कट्टरपंथ से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया है.

एनआईए के अनुसार जलालुद्दीन शेख और अब्दुस सुभान ने भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध कबूल लिया.

एक साल के भीतर सुनाई गई सजा

दोषियों के खिलाफ असम पुलिस ने 22 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया था. इसके बाद एनआईए ने उसी साल 26 सितंबर को मामले की जांच का जिम्मा अपने हाथ में लिया था. एनआईए ने पिछले साल 30 जनवरी को मामले में आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.

एनआईए की जांच में जलालुद्दीन का अब्दुस सुभान के साथ घनिष्ठ संबंध का पता पता चला था. जिसने बाद में एबीटी के फरार हैंडलर महबूब आलम के साथ लिंक स्थापित किया और आतंकी गतिविधियों के लिए अन्य तीन को भर्ती किया. जिनकी पहचान अब्दुस सुभान, हाफिजुर रहमान और अजमल हुसैन के रूप में की गई.

Tags: Al Qaeda terrorist organization, National Investigation Agency, NIA Court

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