सीबीआई प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान में कहा कि निजी कंपनी के निदेशक ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ कथित तौर पर विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद सीबीआई ने विदेशी योगदान (विनियमन) के आरोप में समाचार वेबसाइट और इसके निदेशक सहित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुरकायस्थ के दिल्ली स्थित कार्यालय और घर पर तलाशी ली जा रही है।
यह आरोप लगाया गया था कि निजी कंपनी को एफसीआरए प्रावधानों का उल्लंघन करके चार विदेशी संस्थाओं के माध्यम से 28.46 करोड़ रुपये (लगभग) का अस्पष्ट निर्यात प्रेषण प्राप्त हुआ था। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि फंड को एफडीआई के रूप में गलत दर्शाकर 9.59 करोड़ रुपये (लगभग) की विदेशी फंड की अस्पष्टीकृत प्राप्ति हुई थी। सीबीआई प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान में कहा कि निजी कंपनी के निदेशक ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ कथित तौर पर विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि एफसीआरए प्रावधान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ऑडियो-विज़ुअल समाचार या समसामयिक मामलों के कार्यक्रमों के उत्पादन और प्रसारण में लगी कंपनी द्वारा और किसी भी संवाददाता या स्तंभकार या लेखक या ऐसी कंपनी के मालिक द्वारा विदेशी योगदान स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाते हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों को पिछले हफ्ते स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, जिसने अगस्त में यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। स्पेशल सेल की एफआईआर में विस्तृत आरोपों में कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को “भारत का हिस्सा नहीं” दिखाने का प्रयास किया गया है।
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