Mukhtar Ansari के खत्म ही नहीं हो रहे बुरे दिन, 26 साल पुराने केस में मिली 5 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगा

वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण के बाद परिवार को धमकी देने के मामले में गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल जेल की सजा सुनाई है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था। स्पेशल मजिस्ट्रेट एमएलए कोर्ट ने आरोपियों को धारा 506 भाग 2 के तहत दोषी पाते हुए पांच साल छह माह की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला?

मुख्तार पर कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने का आरोप था। कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण के बाद उनके परिवार के सदस्यों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद, महावीर प्रसाद रूंगटा ने 5 नवंबर, 1997 को भेलूपुर पुलिस स्टेशन में बम की धमकी के संबंध में मामला दर्ज कराया। जांच के बाद, पुलिस ने उसी अवधि के दौरान धमकी के मामले में मुख्तार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

22 जनवरी, 1997 को, मुख्तार के बहनोई और हज़ारीबाग़ के कोयला व्यवसायी अताउर रहमान बाबू, वाराणसी के भेलूपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में जवाहर नगर कॉलोनी में रहने वाले नंद किशोर रूंगटा के कार्यालय गए। अताउर ने कोयला कारोबार से संबंधित दस्तावेज दिखाने के बहाने नंद किशोर को अपनी कार में बैठने के लिए मना लिया। आरोप है कि इसके बाद अताउर ने नंद किशोर रूंगटा को चाय में नशीला पदार्थ खिलाकर उनका अपहरण कर लिया। मुख्तार अंसारी ने कथित तौर पर फिरौती के लिए रूंगटा के परिवार से संपर्क किया और 5 करोड़ रुपये की मांग की।

इससे पहले इस साल अक्टूबर में, अंसारी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने कपिल देव सिंह नामक व्यक्ति की हत्या और 2010 में मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसमें वह एक प्रमुख साजिशकर्ता था। उत्तर प्रदेश की अदालत ने अंसारी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे 2010 में उसके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया गया था। अंसारी को पिछले 13 महीनों में उसके खिलाफ दर्ज छह अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है।

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