Manipur में लाइसेंसी बंदूक धारकों को थानों में हथियार जमा कराने का निर्देश

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थौबल के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘थौबल जिले के सभी लाइसेंस धारक 18वें आम चुनाव के शांतिपूर्ण आयोजन और कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने लाइसेंसी हथियार तथा कारतूस 23 मार्च से पहले नजदीकी पुलिस थानों में जमा कराएं, ऐसा नहीं करने पर जिला पुलिस प्रशासन उनके लाइसेंसी हथियार जब्त कर लेगा।’’

इंफाल। निर्वाचन आयोग के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के बाद मणिपुर में जिलाधिकारियों ने एक आदेश जारी कर लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों को नजदीकी पुलिस थानों में अपने हथियार जमा कराने का आदेश दिया है ताकि ‘‘चुनावों के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो।’’ 

थौबल के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘थौबल जिले के सभी लाइसेंस धारक 18वें आम चुनाव के शांतिपूर्ण आयोजन और कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने लाइसेंसी हथियार तथा कारतूस 23 मार्च से पहले नजदीकी पुलिस थानों में जमा कराएं, ऐसा नहीं करने पर जिला पुलिस प्रशासन उनके लाइसेंसी हथियार जब्त कर लेगा।’’

बहरहाल, ये आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होंगे जो ‘‘लंबे समय से चले आ रहे कानूनों, रीति-रिवाज और उपयोग के आधार पर हथियार प्रदर्शन के हकदार हैं।’’ साथ ही राष्ट्रीयकृत/निजी बैंकों पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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