सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 3 जनवरी, 2024 के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा से सांसद के रूप में उन्हें हटाने के प्रस्ताव के पक्ष में निचले सदन में मतदान के बाद शुक्रवार (8 दिसंबर) को उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया। उनकी याचिका जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच के सामने रखी गई। हालाँकि, सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि उन्हें सुबह फ़ाइल मिली और इसे पढ़ने के लिए और समय चाहिए और इसलिए मामले को 3 जनवरी, 2024 को फिर से सूचीबद्ध करने के लिए कहा।
यह मामला तब सामने आया जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा के खिलाफ शिकायत की और उन पर व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के लिए सवाल पूछने के बदले में नकदी और सामान स्वीकार करने का आरोप लगाया। बाद में, एक साक्षात्कार में, मोइत्रा ने सहमति व्यक्त की कि उन्होंने हीरानंदानी के साथ अपने लॉगिन क्रेडेंशियल साझा किए थे लेकिन उनके खिलाफ आरोप सच नहीं थे। हालाँकि, मामला लोकसभा के नैतिक पैनल तक पहुंच गया, जिसने मोइत्रा को भी तलब किया। लेकिन, पैनल के सामने पेश होने के बाद टीएमसी नेता ने कहा कि उन्हें मौखिक ‘वस्त्रहरण’ का सामना करना पड़ा। पैनल ने मोइत्रा को इस कृत्य का दोषी पाते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की और सिफारिश की कि उन्हें निष्कासित कर दिया जाना चाहिए।
तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के कुछ दिनों बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई जल्द करने की मांग की थी। मोइत्रा ने अपने इस निष्कासन की तुलना ‘कंगारू अदालत’ द्वारा सजा दिए जाने से करते हुए आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा की आचार समिति को विपक्ष को झुकने के लिए मजबूर करने का हथियार बना रही है। उन्होंने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है…यह आपके (बीजेपी) अंत की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि अगर इस मोदी सरकार ने सोचा कि मुझे चुप कराकर वे अडानी मुद्दे को खत्म कर देंगे, मैं आपको यह बता दूं कि इस कंगारू कोर्ट ने पूरे भारत को केवल यह दिखाया है कि आपने जो जल्दबाजी और उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, वह दर्शाता है कि अडानी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और आप एक महिला सांसद को समर्पण करने से रोकने के लिए उसे किस हद तक परेशान करेंगे।