मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा कि मोइत्रा के खिलाफ फेमा के तहत मामला दर्ज किया गया है क्योंकि उसके पास अज्ञात सहित कुछ विदेशी लेनदेन के बारे में जानकारी है जिसकी अधिनियम के तहत जांच की जा रही है।
प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए टीएमसी नेता और निष्कासित लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को 11 मार्च को नया समन जारी किया है। मोइत्रा को फेमा के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए 19 फरवरी को दिल्ली में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहीं और तीन सप्ताह का समय मांगा। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा कि मोइत्रा के खिलाफ फेमा के तहत मामला दर्ज किया गया है क्योंकि उसके पास अज्ञात सहित कुछ विदेशी लेनदेन के बारे में जानकारी है जिसकी अधिनियम के तहत जांच की जा रही है।
कथित कैश-फॉर-क्वेरी मामले के संबंध में प्रारंभिक जांच के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पहले से ही मोइत्रा की जांच की जा रही है। एथिक्स पैनल द्वारा ‘कैश-फॉर-क्वेरी’ मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में निष्कासित कर दिया गया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर उपहार के बदले बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के कहने पर अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। उन्होंने मोइत्रा पर आर्थिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगाया था।
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की नेता महुआ मोइत्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय देहाद्राई को उनके खिलाफ कोई भी “फर्जी और अपमानजनक” सामग्री पोस्ट करने या प्रसारित करने से रोकने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा, “मैंने निषेधाज्ञा आवेदन खारिज कर दिया है।” उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर, 2023 को मोइत्रा, दुबे और देहाद्रई के वकील की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, वह पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद थीं।
Correction | The Enforcement Directorate has issued 2nd summons* to TMC leader Mahua Moitra in a Foreign Exchange Management Act case and asked her to appear before the agency on March 11.
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— ANI (@ANI) March 4, 2024
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