Maharashtra के ठाणे में व्यक्ति के खिलाफ लड़की के उत्पीड़न, पीछा करने का मामला दर्ज

ठाणे में नाबालिग लड़की को परेशान करने, उसका पीछा करने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

यहां श्रीनगर थाने के अधिकारी ने दर्ज प्राथमिकी के हवाले से बताया कि वागले एस्टेट इलाके की रहने वाली लड़की ने कुछ महीने पहले अपनी मां के मोबाइल फोन पर एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर अकाउंट खोला और आरोपी की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली।
दोनों ने संदेशों का आदान-प्रदान किया और एक-दूसरे से बातचीत की।

अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर कई बार लड़की का पीछा किया और उससे कहा कि वह 18 साल की हो जाने के बाद उससे शादी करेगा। उसने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छुआ भी।

जब लड़की ने उसकी हरकतों का जवाब नहीं दिया तो उसने ब्लेड से अपनी कलाई काट ली। उन्होंने बताया कि आरोपी ने बाद में लड़की को अपनी निर्वस्त्र तस्वीरें भी भेजीं।
पुलिस ने कहा कि लगातार उत्पीड़न के कारण लड़की कई बार बीमार पड़ गई।

पुलिस ने कहा कि उसने रविवार को एक शिकायत के साथ पुलिस से संपर्क किया, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी (पीछा करना) और 366 ए (नाबालिग लड़की की खरीद) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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