Land-For-Job Case: राबड़ी देवी, हेमा और मीसा भारती को जमानत, 28 फरवरी को अगली सुनवाई

Rabri Devi misa

ANI

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या मामले में अमित कत्याल के अलावा किसी और को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट को जवाब देते हुए ईडी ने कहा कि सिर्फ अमित कत्याल को गिरफ्तार किया गया है। सुनवाई के दौरान कात्याल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी राबड़ी देवी और उनकी बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुईं। प्रवर्तन निदेशालय ने 4,751 पेज की चार्जशीट दाखिल कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो कंपनियों समेत कुल सात लोगों को आरोपी बनाया है। 28 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या मामले में अमित कत्याल के अलावा किसी और को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट को जवाब देते हुए ईडी ने कहा कि सिर्फ अमित कत्याल को गिरफ्तार किया गया है। सुनवाई के दौरान कात्याल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सोमवार को, दिल्ली की एक अदालत ने अमित कत्याल को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्यों से जुड़े नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। कात्याल को पहले हिरासत में लिया गया और बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 11 नवंबर, 2023 को गिरफ्तार कर लिया।

केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि कात्याल ने राजद प्रमुख और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री की ओर से कई उम्मीदवारों से जमीन “अधिग्रहण” की थी। ईडी ने दावा किया कि कात्याल एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक थे, जिसने “लालू प्रसाद की ओर से” उम्मीदवारों से जमीन हासिल की थी। इसमें कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण के बाद, उक्त कंपनी के शेयर 2014 में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को “हस्तांतरित” कर दिए गए थे। ईडी के अनुसार, कात्याल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो के “करीबी सहयोगी” हैं और लगभग दो महीने से मामले में पूछताछ के लिए समन से बच रहे हैं।

अन्य न्यूज़



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *