प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ईडी ने संपत्ति कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है। इन संपत्तियों की कुल कीमत 57.75 करोड़ रुपये है।
करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक से जुड़े धन शोधन मामले की जांच में तीन दक्षिणी राज्यों में कुल 117 अचल संपत्तियां, 92 बैंक खातों में जमा राशि और वाहनों के साथ कुल 57 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
ईडी ने संपत्ति कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है। इन संपत्तियों की कुल कीमत 57.75 करोड़ रुपये है।
एजेंसी ने एक बयान में बताया कि धन शोधन के अपराध में सक्रिय रूप से शामिल पाए गए व्यक्तियों की कुर्क की गई संपत्तियों में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में 117 अचल संपत्तियां शामिल हैं। इसके साथ ही 11 वाहन और 92 बैंक खातों में सावधि जमा और उनमें मौजूद राशियों की कुर्की की गई है।
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