Karnataka सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर हुक्के पर प्रतिबंध लगाया

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और तंबाकू से संबंधित बीमारियों को रोकने के उद्देश्य से राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और गैर-तंबाकू हुक्का के उपयोग तथा बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बृहस्पतिवार को इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने इस घोषणा के साथ लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने और स्वास्थ्य खतरों को खत्म करने में राज्य सरकार की जिम्मेदारी की पुष्टि की। 

मंत्री के कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया, होटल, रेस्तरां, पब, बार, लाउंज, कैफे, क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों में हुक्का के उपयोग, बिक्री और सेवा पर प्रतिबंध को युवाओं को मादक द्रव्यों के सेवन एवं तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। इसमें कहा गया है कि कर्नाटक सरकार ने यह कार्रवाई इस विश्वास के साथ की है कि इस निर्णय को उन सभी जिम्मेदार नागरिकों का समर्थन मिलेगा जो लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को सर्वोपरि चिंता का विषय मानते हैं। 

यह कार्रवाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ‘ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे-2016-17 (जीएटीएस-2)’ के चिंताजनक आंकड़ों द्वारा समर्थित है। आंकड़ों में बताया गया था कि कर्नाटक में 22.8 प्रतिशत वयस्क तंबाकू का उपयोग करते हैं जिनमें से 8.8 प्रतिशत धूम्रपान करने वाले हैं। कर्नाटक में यह प्रतिबंध कई हुक्का बार के अवैध संचालन पर कार्रवाई करता है विशेष रूप से जो शैक्षणिक संस्थानों के करीब है। सरकार का यह फैसला सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों द्वारा समर्थित है जिनका हुक्का बार उल्लंघन करते पाए गए हैं।

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