Kannauj Case: हिस्ट्रीशीटर मुनुआ, पत्नी और नाबालिग बेटे पर दो FIR… जेल गई श्यामा, यहां रहेगी 11 साल की बेटी

Kannauj Case Two FIRs against history-sheeter Munua Yadav, wife and minor son

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– फोटो : अमर उजाला

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कानपुर के छिबरामऊ के धरनीधरपुर नगरिया में हुई वारदात के बाद पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर छिबरामऊ कोतवाल और दूसरी एफआईआर विशुनगढ़ थानाध्यक्ष की ओर से दर्ज कराई गई है।

छिबरामऊ के कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह की ओर से विशुनगढ़ थाने में एफआईआर संख्या 0156, धारा 186, 307, 333, 353 व 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई। एफआईआर में कोतवाल ने बताया है कि 25 दिसंबर को वह एसआई प्रमोद तिवारी, राहुल शर्मा, संदीप सिंह गौतम, राजकुमार, महेंद्र, सुदर्शन, गजेंद्र, अर्जुन, पंकज कुमार, नरेश रावत, नरेश कुमार, प्रिया पवार के साथ विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम धरनीधरपुर नगरिया गांव में मुनुआ यादव का न्यायालय से जारी अधिपत्र लेकर गए थे।

विशुनगढ़ के सिपाही सचिन राठी व नीरज कुमार पहले से ही क्षेत्र में रवाना था। उन्होंने दोनों सिपाहियों के साथ मिलकर सोमवार की शाम को मुनुआ के घर पर दबिश दी तो उसके नाबालिग बेटे, पत्नी श्यामा देवी घर से बंदूक व तमंचे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। 

जिसमें सचिन राठी की दाईं जांघ में गोली लग गई। वहीं विशुनगढ़ थानाध्यक्ष पारुल चौधरी ने एफआईआर संख्या 0157, धारा 307 व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज है। इस संबंध में कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सिपाही सचिन राठी की हत्या की धारा विवेचना के दौरान बढ़ाई जाएगी।

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