Judge Uttam Anand की हत्या मामले में दोषियों की व्हाट्सएप चैट में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं: CBI

CBI

प्रतिरूप फोटो

Creative Common

जांच के दौरान सीबीआई ने दो लोगों – लखन वर्मा और राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया था। वे न्यायाधीश को टक्कर मारने वाले ऑटोरिक्शा के चालक और खलासी थे। उन्हें दोषी पाया गया और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बृहस्पतिवार को झारखंड उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में दोषी ठहराये गये दो लोगों की व्हाट्सएप चैट से कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली है।

आनंद की 28 जुलाई 2021 को सुबह की सैर के दौरान हत्या कर दी गई थी।
सीबीआई ने दोनों दोषियों के व्हाट्सएप चैट का विवरण प्रस्तुत किया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ हत्या के बाद स्वत: संज्ञान से शुरू की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

जांच के दौरान सीबीआई ने दो लोगों – लखन वर्मा और राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया था। वे न्यायाधीश को टक्कर मारने वाले ऑटोरिक्शा के चालक और खलासी थे।
उन्हें दोषी पाया गया और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



अन्य न्यूज़



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *