JNU परिसर में विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध नहीं है, केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही दी गई अनुमति

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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने संशोधित चीफ प्रॉक्टर ऑफिस (सीपीओ) नियमावली में कहा है कि संस्थान की शैक्षणिक इमारतों के 100 मीटर के दायरे में दीवार पर पोस्टर लगाने और धरना देने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना या निष्कासन हो सकता है।

जेएनयू परिसर में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और निर्दिष्ट क्षेत्रों में इसकी अनुमति है। संस्थान को अपनी सीमाओं के भीतर हड़ताल या धरना देने के खिलाफ कड़े कदमों की श्रृंखला को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने संशोधित चीफ प्रॉक्टर ऑफिस (सीपीओ) नियमावली में कहा है कि संस्थान की शैक्षणिक इमारतों के 100 मीटर के दायरे में दीवार पर पोस्टर लगाने और धरना देने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना या निष्कासन हो सकता है। किसी भी “राष्ट्र-विरोधी” कृत्य पर ₹10,000 का जुर्माना लगेगा।

अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि परिसर के निषिद्ध क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन करने पर ₹20,000 का जुर्माना एक पुराना नियम है और यह कोई नया नियम नहीं है, जिसे पिछले महीने विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी। अधिकारी ने बताया कि हमने कुछ भी नहीं बदला है। ये नियम पहले से ही मौजूद थे। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ अन्य नियम पेश किए हैं कि शैक्षणिक प्रक्रिया में कोई व्यवधान न हो। छात्रों के पास अभी भी निर्दिष्ट स्थानों पर विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है।

जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने सोमवार को नवंबर में जारी चीफ प्रॉक्टर ऑफिस मैनुअल को साझा किया था और इसमें 28 प्रकार के कदाचारों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें देश विरोधी नारे लगाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, दीवार पर पोस्टर लगाने पर प्रतिबंध, भीतर धरना देना शामिल है। शैक्षणिक भवनों से 100 मीटर की दूरी सहित अन्य दंडनीय कृत्यों के लिए ₹20,000 तक का जुर्माना या विश्वविद्यालय से निष्कासन हो सकता है।

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