Jharkhand: तारा शाहदेव केस में 9 साल बाद सजा का ऐलान, रकीबुल को आजीवन कारावास, मुस्ताक और कौशल रानी को इतने साल की सजा

रांची. राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव मामले में सीबीआई कोर्ट ने 9 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई है. लव जिहाद के इस चर्चित मामले में आरोपी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली, मुस्ताक अहमद और कौशल रानी को सीबीआई की विशेष अदालत ने अलग-अलग सजा सुनाई है. कोर्ट ने रकीबुल उर्फ रंजीत सिंह कोहली को आजीवन कारावास, मुस्ताक अहमद को 15 साल और कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई है. वहीं इसके साथ सभी को 50-50 हजार का जुर्माना भी देना होगा.

बता दें, झारखंड में साल 2014 से यह मामला सुर्खियों में बना हुआ था. पहले झारखंड पुलिस ने इस मामले में जांच की थी. बाद में हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2015 में इस मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया था. 2017 में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत में तारा शाहदेव के मामले में तीनों आरोपी को 30 सितंबर को कोर्ट ने दोषी करार दिया था.

कोर्ट के फैसले पर पीड़िता ने कही यह बात 

इसके बाद सजा की बिंदु पर गुरुवार यानी आज सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसके तहत तीनों आरोपी को सजा सुनाई गई. वहीं कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता तारा शाहदेव ने कहा कि कोर्ट की तरफ से जो सजा सुनाई गई है उससे वे संतुष्ट है. हालांकि मामलें मे रंजीत सिंह के अधिवक्ता का कहना है कि वो इस मामले मे हाई कोर्ट जाएंगे.

जानें क्या है पूरा मामला 

बता दें, तारा शाहदेव राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सके इसके लिए होटवार में प्रैक्टिस कर रही थी. इसी दौरान तारा की दोस्ती रकीबुल उर्फ रंजीत सिंह कोहली से हुई. रकीबुल उर्फ रंजीत सिंह कोहली ने धर्म छुपा कर तारा को अपने प्यार में फंसाया और उसके साथ शादी कर ली. लेकिन, कुछ ही दिनों बाद तारा को रकीबुल के बारे मे जानकारी मिली और इसके बाद तारा के साथ प्रताड़ना का दौरा शुरू हो गया. धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया गया. लेकिन, तारा ने इंकार कर दिया जिस कारण उसे कुत्ते से कटवाया गया. किसी तरह तारा रकीबुल के चंगुल से बची और मामला पुलिस थाने तक पहुंचा.

Tags: CBI Court, Jharkhand news, Ranchi news

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *