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कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के खिलाफ ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत कर्ज समाधान प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की दिल्ली पीठ के समक्ष कंपनी की कर्ज समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।
नयी दिल्ली। दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही जेपी इंफ्राटेक ने मंगलवार को कहा कि आईसीआईसीआई बैंक को छोड़कर उसके बाकी सभी कर्जदाताओं ने अपने कर्ज राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) के सुपुर्द कर दिए हैं।
कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के खिलाफ ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत कर्ज समाधान प्रक्रिया चल रही है।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की दिल्ली पीठ के समक्ष कंपनी की कर्ज समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।
कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसके कर्जदाता संस्थानों के गठजोड़ के प्रतिनिधि के रूप में आईडीबीआई बैंक ने सूचित किया है कि आईसीआईसीआई बैंक को छोड़कर बाकी सभी कर्जदाताओं ने अपने कर्ज एनएआरसीएल के सुपुर्द कर दिए हैं।
इन कर्जदाताओं ने 9,783 करोड़ रुपये का दावा पेश किया है। इस गठजोड़ की अर्जी पर ही जेआईएल के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू हुई है।
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