Income Tax विभाग ने सुनाई गुड न्यूज, अब बढ़ गई ITR फाइल करने की तारीख, जानें किसे मिलेगा फायदा?

ITR Filing Deadline Extended: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है. अब विभाग ने कई लोगों के लिए आईटीआर फाइल (ITR File) करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. आयकर विभाग ने धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक संस्थानों और पेशेवर निकायों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है. इसके साथ ही कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) की तारीख को बढ़ाया गया है. 

एक महीने के लिए बढ़ी तारीख

विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, किसी फंड, ट्रस्ट, संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक व चिकित्सकीय संस्थान द्वारा फॉर्म 10बी/10बीबी में 2022-23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख को भी एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2023 तक कर दिया गया है.

पहले 31 अक्टूबर थी तारीख 

विभाग ने कहा है कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय का रिटर्न दायर करने की नियत तारीख जो 31 अक्टूबर 2023 थी उसे 30 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है. आईटीआर-7 राजनीतिक दलों तथा चुनावी ट्रस्ट के अलावा धर्मार्थ व धार्मिक गतिविधियों में शामिल संस्थानों और पेशेवर निकाय द्वारा दाखिल किया जाता है.

वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने बताया है कि कंपनियों के लिए भी आईटीआर की तारीख को बढ़ा दिया गया है. एक बयान में कहा है कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दी गई है.

रिटर्न के लिए ई-फाइलिंग डेस्क का भी हुआ गठन

आपको बता दें इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स की तरफ से रिटर्न जमा करने में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए और अन्य तरह की सहायता के लिए ई-फाइलिंग डेस्क भी गठित की है. मंत्रालय ने कहा कि कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.29 फीसदी बढ़कर 9.87 लाख करोड़ रुपये है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 8.34 लाख करोड़ रुपये था.

इनपुट – भाषा एजेंसी 

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