Hathras: तमिलनाडु के खेल मंत्री के खिलाफ हाथरस न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल, सुनवाई आठ नवंबर को

Application filed in Hathras court against Tamil Nadu Sports Minister

उदयनिधि स्टालिन
– फोटो : ट्विटर

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सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में तमिलनाडु के खेल मंत्री एवं राज्य मानव संसाधन विकास मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए हाथरस न्यायालय में अधिवक्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। 20 अक्तूबर को इस प्रकरण में बहस हुई। न्यायालय ने आदेश के लिए आठ नवंबर की तिथि नियत की है।

स्वदेशी हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मतेंद्र सिंह गहलोत ने न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। प्रार्थना पत्र में आरोप है कि तीन सितंबर 2023 को शाम करीब छह बजे अपने घर पर उन्होंने मोबाइल फोन में एक वीडियो देखा, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र और तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन उन्मूलन जैसे धर्म विरोधी कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया का प्रयोग कर प्रचार-प्रसार करते हुए अपने भाषण में सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना से करते हुए कहा इसका विरोध नहीं, बल्कि इसको जड़ से मिटा देना चाहिए। 

उदयनिधि प्रदेश के खेल मंत्री हैं। प्रदेश की जनता में उनके हजारों-लाखों अनुयायी भी निश्चित होंगे। इस कथन को सुनकर करोड़ सनातन धर्म की अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।शुक्रवार को एसीजेएम प्रथम के न्यायालय में इस प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। न्यायालय ने इस प्रकरण में आठ नवंबर की तिथि नियत की गई है।

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