Haryana : नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी दो लोगों को उम्र कैद की सजा

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने दोनों दोषियों पर 30,500-30,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और राशि नहीं भरने पर उन्हें दो-दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जींद जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने दोनों दोषियों पर 30,500-30,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और राशि नहीं भरने पर उन्हें दो-दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार उचाना थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 15 अक्टूबर 2022 को शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 15 वर्षीय बेटी जब पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी तभी गांव के ही आशीष और मोहित ने उसका अपहरण कर लिया और उसे बंधक बना दुष्कर्म किया।
उचाना थाना पुलिस ने आशीष और मोहित के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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