ताजा घटनाक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जिला अदालत के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज करने के दो दिन बाद आया, जिसने हिंदुओं को दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित ‘व्यास जी का तहखाना’ की छत पर प्रवेश रोकने की मांग करते हुए हिंदू पक्ष ने आज वाराणसी जिला अदालत में एक नई याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि छत 500 साल पुरानी होने के कारण दुर्घटना की आशंका है। वादी राम प्रसाद सिंह की ओर से दायर याचिका में हिंदू पक्ष ने लोगों को छत पर नमाज पढ़ने से रोकने की भी मांग की है। इसमें छत की मरम्मत करने को कहा गया क्योंकि जब श्रद्धालु प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर पूजा कर रहे होंगे तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
ताजा घटनाक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जिला अदालत के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज करने के दो दिन बाद आया, जिसने हिंदुओं को दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की।
अपने आदेश में वाराणसी जिला अदालत ने जिला प्रशासन को भक्तों द्वारा की जाने वाली पूजा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया था और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को इसके लिए एक पुजारी को नामित करने के लिए कहा था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के आदेश के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी।
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