Gyanvapi case
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शैलेंद्र पाठक व्यास मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के कारण प्रभारी जिला जज अनिल कुमार की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी नियत की है।
बता दें कि ज्ञानवापी से जुड़े शैलेंद्र पाठक व्यास की तरफ से दाखिल वाद में प्रभारी जिला जज की अदालत में सुनवाई होनी थी। वाद सुनवाई योग्य है या नहीं इसको लेकर अंजुमन इंतेजामिया ने आपत्ति जताई थी। इस मुद्दे पर शैलेंद्र पाठक की ओर से पक्ष रखा जाना है। जबकि अंजुमन इंतेजामिया का कहना है यह वाद विशेष पूजा स्थल अधिनियम से यह वाद बाधित है। ऐसे में यह सुनवाई होने योग्य नहीं है। इसी वाद में जिला जज ने व्यास जी के तहखाने को डीएम को सुपुर्द किए जाने के साथ तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार दिया है। जिसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं इसी अदालत में अंजुमन ने पूजा पाठ किए जाने के जिला जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है उस पर भी सुनवाई होनी थी।