Ghaziabad में निषेधाज्ञा के उल्लंघन मामले में 200 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

गाजियाबाद जिले की लिंक रोड पुलिस ने प्रजापति समाज की यात्रा में भाग लेने वाले 217 लोगों पर दंगा करने और निषेधाज्ञा के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार आरोपी ‘संकल्प यात्रा’ का हिस्सा थे जो भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपने और आरक्षण और राजनीति में भागीदारी की अपनी मांग पर जोर देने के लिए गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली जाना चाहते थे।

उन्होंने शुक्रवार रात साहिबाबाद साइट-4 औद्योगिक क्षेत्र में मार्च निकाला। जब पुलिस ने यात्रा को रोकने की कोशिश की तो उपद्रवी भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया और सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके कारण पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए मामूली बल का प्रयोग किया।

पुलिस उपयुक्त (ट्रांस हिंडन) निमिष पाटिल ने रविवार को कहा कि इस संबंध में शनिवार को लिंक रोड पुलिस स्टेशन के प्रभारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा) और 188 (निषेधाज्ञा का उल्लंघन) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

हालांकि, रैली रोक दी गई, लेकिन पुलिस ने शनिवार को प्रजापति समुदाय के पांच लोगों को दिल्ली की ओर जाने की अनुमति दे दी।
उन्होंने कहा कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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