Fire Crackers Banned: गुरुग्राम में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक, फ्लिपकार्ट-अमेज़न से भी नहीं होगी डिलीवरी

गुरुग्राम. हरियाणा के गुरुग्राम में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है. बढ़ते प्रदूषण के चलते यह फैसला लिया गया है.  जिले के डीसी निशान्त कुमार यादव ने बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गुरुग्राम जिला में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल (ग्रीन पटाखों को छोड़कर) पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है. जारी आदेशों में फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन आदि ई- कॉमर्स कम्पनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करने की मनाही की गई है.

जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला में पटाखों के उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री को लेकर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ नियम 2008 के तहत जारी किए हैं.  जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी गुरुग्राम पुलिस, नगर निगम गुरूग्राम व मानेसर को भी दी गई है. थाना प्रभारी, नगर निगम के अधिकारीगण, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा तहसीलदार अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक-दूसरे से तालमेल करके इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे.

आदेशों को लागू करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन की पालना रिपोर्ट उपायुक्त गुरूग्राम को नियमित रूप से भेजेंगे. जारी आदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे।सर्वोच्च न्यायालय की हिदायतों के अनुसार जिला गुरुग्राम में कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखे ही लाईसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से बेचे जा सकते हैं. अन्य पटाखों तथा लड़ियों के उत्पादन, बिक्री तथा प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा वायु तथा ध्वनि प्रदूषण होता है और ठोस कचरा संबंधी समस्याएं भी होती हैं. ये पटाखें भी केवल दीपावली पर्व के दिन सांय 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक व क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से लेकर रात्रि 12 बजकर 30 मिनट तक चलाने की अनुमति होगी.

जिलाधीश के इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दण्ड प्रक्रिया अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही करके दण्डित किया जाएगा। यह आदेश गुरुग्राम जिला में पहली नवम्बर, 2023 से लागू होकर 31 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेंगे.

Tags: Air pollution in Delhi, Diwali, Diwali cracker ban, Haryana News Today

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