अंजलि सिंह राजपूत/लखनऊ. सांपों से खिलवाड़ करना, उन्हें अपने घर में रखना या उनका जहर निकालकर उसका नशे के लिए इस्तेमाल करना आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है. दरअसल, देश में सांपों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम- 1972 के प्रावधानों के तहत संरक्षित किया गया है. सांपों को क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अवैध वन्यजीव व्यापार से बचाने के लिए सुरक्षा दी जाती है.
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत सांप के जहर का कारोबार करने के आरोप में फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है. नोएडा पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है. क्या आप जानते हैं कि आखिर प्रतिबंधित सांपों को या शेड्यूल-1 में आने वाले सांपों जैसे कोबरा और अजगर को अगर आपने प्रताड़ित किया या उनका गलत इस्तेमाल किया तो आपको कितने साल की सजा हो सकती है और कितना जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है.
प्रतिबंधित हैं सांपों को पालना
यही जानने के लिए जब देशभर में तमाम जानवरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो चुके और वन विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे टर्टल सर्वाइवर अलायंस इंडिया के निदेशक डॉ. शैलेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह हकीकत है की लोग सांपों का इस्तेमाल नशा करने के लिए करते हैं. यह सब कुछ चोरी-छिपे होता है और उन्हें नियम पता नहीं होते हैं जब वो पकड़े जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यह कितना बड़ा अपराध था. हमारे देश में कोबरा और अजगर समेत तमाम तरह की ऐसी प्रजातियां है जो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं और जो शेड्यूल-1 में आती हैं. इनको घर में रखना या इन्हें प्रताड़ित करना या इनका किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल करना अपराध माना जाता है.
क्या है सजा का प्रावधान?
डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अगर कोई भी प्रतिबंधित या शेड्यूल-1 के सांपों के साथ छेड़छाड़ करता हुआ पाया जाता है तो उसे सात साल की सजा हो सकती है. यह सजा तीन साल से लेकर सात साल तक की होती है.इस तरह के मामलों में तीन से सात साल की सजा के साथ ही एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है.
घातक है सांपों का नशा
डॉ. शैलेंद्र सिंह ने बताया कि सांपों के जहर से नशा करने से शरीर को काफी नुकसान हो सकता है. यह नशा घातक होता है. इस तरह के नशे से जान तक जा सकती है.
कहां कर सकते है शिकायत?
डॉ. शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अगर आपके घर के आसपास कोई सांपों को पाल रहा है या सांपों का गलत इस्तेमाल करता है तो अपने स्थानीय वन विभाग में जाकर इसकी शिकायत करें. अगर गलती से सांप आपके घर में आ गया है तो उसे लाठी-डंडों से मारे नहीं बल्कि फॉरेस्ट विभाग में सूचना दें, फॉरेस्ट डिपार्मेंट उसे रेस्क्यू कर लेगा.
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FIRST PUBLISHED : November 3, 2023, 21:56 IST